प्रायः पूछे जानेवाले प्रश्न

 

प्रश्न : कर्मचारी राज्य बीमा योजना क्या है ?

उत्तर : भारत की कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को बोधगम्य आकस्मिक परिस्थितियों जैसे बीमारी, प्रसूति तथा मृत्यु या रोजगार चोट के कारण अपंगता तथा व्यावसायिक रोग की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा संरक्षण प्रदान करती है ।

प्रश्न : इसकी क्या अनुप्रयोज्यता है ?

उत्तर : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 सम्पूर्ण गोवा राज्य तथा भारत के अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने वाले कारखानों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है । अनियत और ठेका श्रमिकों सहित सभी कर्मचारी जो प्रतिमाह रु.21000/- (समयोपरि वेतन को छोड़कर) का वेतन प्राप्त करते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत कारखानों/प्रतिष्ठानों को पंजीकृत कर तथा वेतन पर 4.75% नियोजक का भाग तथा 1.75% कर्मचारी के भाग के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान का भुगतान करने पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत व्यापक सामाजिक सुरक्षा संरक्षण के हकदार हैं ।

प्रश्न : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत कारखानों/प्रतिष्ठानों को पंजीकृत कराने के क्या हितलाभ हैं ?

उत्तर : कर्मचारी राज्य बीमा योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत व्याप्त कारखानों/प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा संरक्षण प्रदान करती है । नियोक्ता, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम तथा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत उत्तरदायित्व से विमुक्त हैं । एक बार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत व्याप्त होने के बाद नियोक्ता अपने कामगारों के यात्रा दुर्घटना के साथ-साथ बीमारी, रोजगार चोट तथा आकस्मिक मृत्यु के उत्तरदायित्व से सुरक्षित हैं । कर्मचारी राज्य बीमा योजना का उदेश्य राष्ट्र की उत्पादकता में सहयोग हेतु स्वस्थ कर्मकार बल प्रदान करना है ।

प्रश्न : कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत क्या-क्या हितलाभ उपलब्ध हैं ?

उत्तर : बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को बिना कोई ऊपरी सीमा के अति विशिष्टतता उपचार सहित चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने के अलावा कर्मचारी राज्य बीमा योजना मजदूरी की हानि, बीमारी के कारण हुई शारीरिक पीड़ा के कारण अर्जन क्षमता में कमी या रोजगार चोट के समय नकद मुवावज़ा प्रदान करती है । कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत बीमाकृत महिलाओं को प्रसूति हितलाभ, रोजगार चोट के कारण मृत्यु होने पर आश्रितजनों को कुटुंब पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, शारीरिक/व्यावसायिक पुनर्वास आदि उपलब्ध हैं । वर्तमान में यात्रा दुर्घटना भी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत व्याप्त है ।  

प्रश्न : कामगारों को कैसे हितलाभ उपलब्ध कराया जा सकता है ?

उत्तर : कर्मचारी राज्य नियम अधिनियम के तहत कारखानों/प्रतिष्ठानों को पंजीकृत कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी नियोक्ता की है । नियोक्ता द्वारा बीमायोग्य रोजगार में आने वाले ठेका श्रमिकों सहित सभी कामगारों को तुरंत पंजीकृत किया जाना आवश्यक है, जो अप्रत्याशित औद्योगिक दुर्घटनाओं के किसी भी मामले में बहुत ही सहायक है । (कृपया ध्यान दें कि कर्मचारियों को मरणोपरान्त पंजीकृत नहीं किया जा सकता) ।    

प्रश्न : कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा नियोजकों के मध्य अच्छा संबंध कैसे विकसित करें ?

उत्तर : कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने पणधारियों के बीच अच्छे संबंध को महत्व देता है । प्रधान नियोक्ता/मालिक अपने मासिक कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान के भुगतान तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत सभी कर्मचारियों को तुरत्न पंजीकृत कराना स्वयं सुनिश्चित करें । यदि कर्मचारी राज्य बीमा विषयों की देखभाल के लिए परामर्शदाताओं को नियुक्त किया हुआ है तो भी यह प्रधान नियोक्ता की स्वयं की ज़िम्मेदारी है कि वह कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान के देरी से भुगतान करने पर ब्याज के अनावश्यक भार अर्थात 12%ब्याज तथा 25% तक दंड हर्जाना के साथ-साथ अंशदान निर्धारण कार्यवाही तथा अपराधिक अभियोजन/वसूली कार्रवाई के बचने के लिए समय से कर्मचारी राज्य बीमा अनुपालन सुनिश्चित करें ।

प्रश्न : कर्मचारी राज्य बीमा निगम की नई पहल क्या है ?

उत्तर : कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा लाखों बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को नकदीहीन अति विशिष्टतता उपचार मुहैया कराने के लिए गोवा एवं सम्पूर्ण भारत में अग्रणी निजी निगमित अस्पतालों को नामिकागत किया गया है । कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान का ऑनलाइन भुगतान करने, हितलाभों का संवितरण, बायोमेट्रिक पहचान पत्रों का वितरण (पहचान कार्ड) कहीं भी कभी भी कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं लेने के लिए अपनी सेवाओं का बहिर्वेल्लित भारी कंप्यूटरीकरण भी किया है ।

प्रश्न : किसी भी शिकायत के मामले में किस से संपर्क करें ?

उत्तर :

नकद हितलाभ या शाखा कार्यालय से संबधित किसी भी शिकायत के लिए निम्नलिखित से संपर्क करें ।

सहायक निदेशक (शिकायत अधिकारी), हितलाभ शाखा, पंचदीप भवन, ई.डी.सी. प्लॉट संख्या 23, पाट्टो, पणजी, गोवा । (टोल फ्री नंबर 1800-2330-132)        

चिकित्सा पक्ष/चिकित्सा हितलाभ से संबधित किसी भी शिकायत के लिए निम्नलिखित से संपर्क करें ।

1. प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, पंचदीप भवन, ई.डी.सी. प्लॉट संख्या 23, पाट्टो,  

     पणजी, गोवा ।

2. वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी.निगम, 108, एन.एम.जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400 013

3. वरिष्ठ ओर्थों शल्यचिकित्सक, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, नजदीक राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम, मडगांव, गोवा    

   (क.रा.बी. अस्पताल से संबन्धित शिकायतों के लिए) ।