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गोवा राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना
गोवा में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का कार्यान्वयन सर्वप्रथम 01 जुलाई 1975 को किया गया था जिसमें गोवा के सात तालुका (i) तिसवाड़ी (ii) बारडेज़ (iii) फोंडा (iv) मोरमुगांव (v) बिछोलिम (vi) साल्सेट (vii) क्यूपेम के 150 नियोजकों से संबद्ध 4000 कारीगर शामिल थे । गोवा सरकार द्वारा जुलाई 1977 में धारा 1(5) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी तथा उसी तिथि से दुकानों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत नियोजित किया गया था । गोवा राज्य के शेष क्षेत्रों को दिनांक 1 जुलाई 2012 से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है तथा गोवा राज्य में दिनांक 5 जुलाई 2012 से दुकानों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की व्याप्ति की प्रारम्भिक सीमा 20 कर्मचारियों से घटाकर 10 कर्मचारी की गई है । क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में गोवा दिनांक 03 अक्तूबर 1988 से कर्मचारी राज्य बीमा निगम का एक पूर्ण विकसित क्षेत्र बन गया है । दिनक 31 मार्च 2013 को कार्यान्वित क्षेत्रों के 11 केन्द्रों में स्थित 4342 नियोजकों सहित 156500 बीमाकृत व्यक्ति तथा 6.53 लाख हितलाभार्थी गोवा क्षेत्र के साथ संबद्ध हैं तथा गोवा में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत हितलाभ का लाभ ले रहे हैं । नकद हितलाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पांच शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किया जाता है । चिकित्सा हितलाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 12 औषधालयों के नेटवर्क तथा मडगांव में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के माध्यम से प्रदान किया जाता है । इसके अतिरिक्त नकदीहीन आधार पर खर्च की बिना किसी ऊपरी सीमा के अतिविशिष्ट चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य निगम के साथ गोवा में तथा पूरे भारत में कई निजी अस्पताल संबद्ध हैं ।
गोवा राज्य के कार्यान्वित क्षेत्र
गोवा राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना सर्वप्रथम दिनांक 01/10/1975 को अधिसूचित की गई थी और वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत गोवा राज्य के विभिन्न कार्यान्वित केंद्र इस प्रकार हैं :
1. इल्हास ( पणजी और करम्बोलीं हलकों)
2. साल्सेते ( मडगांव, वेरना और बेनौलिं हलकों)
3. बर्देज़ ( मापुसा और कलंगउते हलकों)
4. मोरमुगाओ ( संभाजी और कनसौलिम हलकों)
5. पोंडा ( पोंडा और प्रिल हलकों)
6. बीचोलीं ( बीचोलीं और संक़ुएलिम हलकों)
7. क़ुएपें ( क़ुएपें वृत्त)
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या एस-38013/22/2012-एस.एस.1 दिनांक 12/6/2012 के द्वारा दिनांक 01/7/2012 से प्रभावी गोवा के निम्नलिखित क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों बढ़ा दिया गया है ।
1. पेरनेम तालुका में पेरनेम और मँडरें के सर्किल
2. सत्तेरी तालुका में वालपोई , बिरोणदें और पोइरें के सर्किल
3. संगुएम तालुका में कॉलें और संगुएम के सर्किल
4. कनाकोना तालुका में चौडी और पॉइगुइंिन के सर्किल
5. क़ुएपें तालुका में बाली के सर्किल
और अब गोवा राज्य के संपूर्ण क्षेत्र राज्य कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत अधिसूचित हैं ।
राज्य सरकार, गोवा ने अधिसूचना संख्या 24/15/2011-लब. क.रा.बी./341 दिनांक 5/7/2012 के द्वारा धारा 1(5) के तहत दिनांक 05/7/2012 से कर्मचारियों की सीमा को कम करके दस या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने वाली दुकानों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों को बढ़ा दिया गया है ।
1. इल्हास ( पणजी और करम्बोलीं हलकों )
2. साल्सेते ( मडगांव , वेरना और बेनौलिं हलकों )
3. बर्देज़ ( मापुसा और कलंगउते हलकों )
4. मोरमुगाओ ( संभाजी और कनसौलिम हलकों )
5. पोंडा ( पोंडा और प्रिल हलकों )
6. बीचोलीं ( बीचोलीं और संक़ुएलिम हलकों )
7. क़ुएपें ( क़ुएपें वृत्त )