हितलाभ एक नजर में
हितलाभ |
अंशदायी |
अवधि तथा हितलाभों की दरें |
1. बीमारी हितलाभ (क) बीमारी हितलाभ |
6 माह की अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान अदा किया हो |
लगातार दो हितलाभ अवधियों में 91 दिन मानक हितलाभ दर से मजदूरी का 70% |
(ख) वर्धित बीमारी हितलाभ |
-वही- |
नसबंदी के लिए 7 दिन तथा नलबंदी के लिए 14 दिन चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर बढ़ाया जा सकता है । दर : भुगतान ही दर मजदूरी का 100% । |
(ग) विस्तारित बीमारी हितलाभ |
34 विनिर्दिष्ट दीर्घकालीन बीमारियों के लिए दो वर्ष की अवधि का लगातार रोजगार तथा चार लगातार अंशदान अवधियों में 156 दिन का अंशदान |
121 दिन जिसे तीन वर्ष की बीमा योग्य रोजगार के दौरान चिकित्सीय सलाह पर 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है । दर : मजदूरी का लगभग 80% |
2. अपंगता हितलाभ (क) अस्थायी अपंगता हितलाभ |
बीमा योग्य रोजगार में आने की तारीख से भले ही अंशदान अदा न भी किया गया हो |
अस्थायी अपंगता समाप्त होने तक दर : कामगार की अर्जन क्षमता की हानि पर निर्भर मजदूरी का लगभग 90% । |
(ख) स्थायी अपंगता हितलाभ |
-वही- |
जीवनपर्यंत, दर : कामगार की अर्जन क्षमता की हानि पर निर्भर मजदूरी का लगभग 90% । |
3. आश्रितजन हितलाभ |
रोजगार चोट के कारण मृत्यु के मामलों में बीमा योग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से भले कोई अंशदान न दिया हो |
विधवा को जीवनपर्यंत या पुनर्विवाह तक । अविवाहित बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक । आश्रित माता-पिता को जीवनपर्यंत । दर : मजदूरी का लगभग 90% जो कि निर्धारित अनुपात में विभक्त किया जाएगा । |
4. प्रसूति हितलाभ |
दो लगातार पूर्ववर्ती अंशदान अवधियों में 70 दिन के लिए अंशदान की अदायगी (एक वर्ष) |
सामान्य प्रसव के लिए 12 सप्ताह, गर्भपात के लिए 6 सप्ताह । चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 4 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है । दर : लगभग पूरी मजदूरी के बराबर । |
5. चिकित्सा हितलाभ |
बीमाकृत व्यक्ति तथा उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देखरेख की पूरी सुविधाएं बीमायोग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से ही हैं । |
बीमारी या अपंगता समाप्त होने तक पूर्ण चिकित्सा देखरेख विशेष मामले में खर्च कि कोई अधिकतम सीमा नहीं है । सेवानिवृत बीमाकृत व्यक्ति जो अधिवर्षिता कि आयु पूरी करने से पहले कम से कम पांच वर्ष के लिए बीमा योग्य नियोजन में रहा हो तथा अपंग बीमाकृत व्यक्ति अपने तथा अपने विवाहिता के लिए केवल 120/- रुपये वार्षिक अंशदान देने पर चिकित्सा देखरेख का हकदार है । |
6. अन्य हितलाभ -प्रसूति |
बीमाकृत महिला अथवा बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी को यदि प्रसव हेतु क.रा.बी. संस्थाओं में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । |
केवल दो प्रसव के लिए । दर : 5000/- रुपये प्रति प्रसव |
-अन्त्येष्टि व्यय |
बीमा योग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से |
बीमाकृत व्यक्ति की अन्त्येष्टि पर हुआ रुपये 10000/- तक का व्यव । |
-व्यावसायिक पुनर्वास भत्ता |
रोजगार चोट के कारण शारीरिक रूप से अपंगता की स्थिति में । |
जब तक प्रशिक्षण समाप्त न हो । दर : वास्तविक की गई फीस या 123/- रुपये प्रतिदिन जो भी अधिक हो । |
-शारीरिक पुनर्वास भत्ता |
रोजगार चोट के कारण शारीरिक रूप से अपंगता की स्थिति में । |
जब तक व्यक्ति कृत्रिम अंग केंद्र में दाखिल रहता है । दर : मजदूरी का 100% । |
-बेरोजगारी भत्ता (राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना ) |
कारखाने के बंद होने, रोजगार की क्षति, छंटनी अथवा गैर-रोजगार श्रम कल्याण योजना) चोट का कारण हुई स्थायी अपंगता के मामले में और रोजगार क्षति से पूर्व कम से कम 3 वर्ष का अंशदान अदा किया गया हो/देय हो । |
अधिकतम 12 माह । दर : मजदूरी का लगभग 50% । |
-कौशल उन्नयन प्रशिक्षण (राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना) |
-वही- |
अल्पावधि के लिए – अधिकत 6 माह तक । |