कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/औषधालयों की सूची
गोवा सरकार के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों की सूची
गोवा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों की सूची |
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कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का नाम |
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, मडगांव |
पता |
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम के नजदीक मडगांव, गोवा-403 601 |
चिकित्सा अधीक्षक का टेलीफोन नंबर |
टेलीफोन नंबर : 0832-2710093 वीओआईपी : 48342004 मोबाइल नंबर : 9822588424 ई-मेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
कार्यान्वित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देखभाल हेतु गोवा सरकार के अधीन अब 12 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय कार्य कर रहे हैं । बीमाकृत व्यक्तियों की सुविधा के लिए चिकित्सा देखभाल हेतु गोवा राज्य सरकार द्वारा 12 पैनल क्लीनिकों का प्रबंध भी किया जा रहा है । उपरोक्त के अतिरिक्त, बीमाकृत व्यक्तियों को द्वितीयक चिकित्सा देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ निजी अस्पतालों से साथ करार किया गया है । कोर्लिम, मडगांव तथा पणजी में आधुनिक सुविधाओं के साथ कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय केंद्रीय वातानुकूलित परिसर में कार्य कर रहे हैं ।
कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों की सूची
क्रम संख्या |
स्थान |
कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय का पता |
टेलीफोन नंबर |
1 |
पणजी |
कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, प्रथम तल, ई.डी.सी. प्लॉट संख्या 23, पाट्टो, पणजी, गोवा-403 001 |
टेलीफोन : 2438864 वीओआईपी : 30832001 |
2 |
कुंडइम |
कुंडइम इंडस्ट्रियल इस्टेट, जी.आई.डी.सी. भवन, प्रथम तल, कुंडइम |
टेलीफोन : 2395165 वीओआईपी : 60832024 |
3 |
कुर्छोरेम |
मक्केज भवन, रेल्वे स्टेशन के नजदीक, कूर्चिरेम |
टेलीफोन : 2650413 वीओआईपी : 60832001 |
4 |
वास्को |
प्रथम तल, डॉ. ओजलेर फॉरम भवन, एंड्रू चर्च के नजदीक, वास्को |
टेलीफोन : 2512260 वीओआईपी : 68345001 |
5 |
बिछोलिम |
मकान नंबर 112, इंडस्ट्रियल इस्टेट, बिछोलिम |
टेलीफोन : 2362480 वीओआईपी : 60832011 |
6 |
फोंडा |
मकान नंबर 80, कॉमर्स सेंटर, फोंडा |
टेलीफोन : 2314399 वीओआईपी : 60832005 |
7 |
संकोले |
पी-72, इंडस्ट्रियल इस्टेट, संकोले |
टेलीफोन : 2555372 वीओआईपी : 60832021 |
8 |
मापुसा |
जी.आई.डी.सी. भवन, प्रथम तल, इंडस्ट्रियल इस्टेट, दत्तावाड़ी, मापुसा, गोवा |
टेलीफोन : 2265375 वीओआईपी : 60832012 |
9 |
मडगांव |
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम के नजदीक, मडगांव, गोवा-403 601 |
टेलीफोन : 2735819 वीओआईपी : 68342001 |
10 |
कोर्लिम |
कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, कोर्लिम इंडस्ट्रियल इस्टेट, कोर्लिम, इल्हास, गोवा |
टेलीफोन : 2285624 वीओआईपी : 60832028 |
11 |
वेर्णा |
कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, प्लॉट नंबर 63, साइराज केसरवाल, वेर्णा, मोरमुगांव, गोवा |
मोबाइल : 9422455657 |
12 |
होंडा |
कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, श्रीहरी अजोबा कॉम्प्लेक्स, मकान नंबर जी-1, जी-2, भूतल, होंडा मार्केट, होंडा, सत्तरी, गोवा |
टेलीफोन : 2370070 |
अवकाश सूची
हितलाभ एक नजर में
हितलाभ |
अंशदायी |
अवधि तथा हितलाभों की दरें |
1. बीमारी हितलाभ (क) बीमारी हितलाभ |
6 माह की अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान अदा किया हो |
लगातार दो हितलाभ अवधियों में 91 दिन मानक हितलाभ दर से मजदूरी का 70% |
(ख) वर्धित बीमारी हितलाभ |
-वही- |
नसबंदी के लिए 7 दिन तथा नलबंदी के लिए 14 दिन चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर बढ़ाया जा सकता है । दर : भुगतान ही दर मजदूरी का 100% । |
(ग) विस्तारित बीमारी हितलाभ |
34 विनिर्दिष्ट दीर्घकालीन बीमारियों के लिए दो वर्ष की अवधि का लगातार रोजगार तथा चार लगातार अंशदान अवधियों में 156 दिन का अंशदान |
121 दिन जिसे तीन वर्ष की बीमा योग्य रोजगार के दौरान चिकित्सीय सलाह पर 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है । दर : मजदूरी का लगभग 80% |
2. अपंगता हितलाभ (क) अस्थायी अपंगता हितलाभ |
बीमा योग्य रोजगार में आने की तारीख से भले ही अंशदान अदा न भी किया गया हो |
अस्थायी अपंगता समाप्त होने तक दर : कामगार की अर्जन क्षमता की हानि पर निर्भर मजदूरी का लगभग 90% । |
(ख) स्थायी अपंगता हितलाभ |
-वही- |
जीवनपर्यंत, दर : कामगार की अर्जन क्षमता की हानि पर निर्भर मजदूरी का लगभग 90% । |
3. आश्रितजन हितलाभ |
रोजगार चोट के कारण मृत्यु के मामलों में बीमा योग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से भले कोई अंशदान न दिया हो |
विधवा को जीवनपर्यंत या पुनर्विवाह तक । अविवाहित बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक । आश्रित माता-पिता को जीवनपर्यंत । दर : मजदूरी का लगभग 90% जो कि निर्धारित अनुपात में विभक्त किया जाएगा । |
4. प्रसूति हितलाभ |
दो लगातार पूर्ववर्ती अंशदान अवधियों में 70 दिन के लिए अंशदान की अदायगी (एक वर्ष) |
सामान्य प्रसव के लिए 12 सप्ताह, गर्भपात के लिए 6 सप्ताह । चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 4 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है । दर : लगभग पूरी मजदूरी के बराबर । |
5. चिकित्सा हितलाभ |
बीमाकृत व्यक्ति तथा उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देखरेख की पूरी सुविधाएं बीमायोग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से ही हैं । |
बीमारी या अपंगता समाप्त होने तक पूर्ण चिकित्सा देखरेख विशेष मामले में खर्च कि कोई अधिकतम सीमा नहीं है । सेवानिवृत बीमाकृत व्यक्ति जो अधिवर्षिता कि आयु पूरी करने से पहले कम से कम पांच वर्ष के लिए बीमा योग्य नियोजन में रहा हो तथा अपंग बीमाकृत व्यक्ति अपने तथा अपने विवाहिता के लिए केवल 120/- रुपये वार्षिक अंशदान देने पर चिकित्सा देखरेख का हकदार है । |
6. अन्य हितलाभ -प्रसूति |
बीमाकृत महिला अथवा बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी को यदि प्रसव हेतु क.रा.बी. संस्थाओं में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । |
केवल दो प्रसव के लिए । दर : 5000/- रुपये प्रति प्रसव |
-अन्त्येष्टि व्यय |
बीमा योग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से |
बीमाकृत व्यक्ति की अन्त्येष्टि पर हुआ रुपये 10000/- तक का व्यव । |
-व्यावसायिक पुनर्वास भत्ता |
रोजगार चोट के कारण शारीरिक रूप से अपंगता की स्थिति में । |
जब तक प्रशिक्षण समाप्त न हो । दर : वास्तविक की गई फीस या 123/- रुपये प्रतिदिन जो भी अधिक हो । |
-शारीरिक पुनर्वास भत्ता |
रोजगार चोट के कारण शारीरिक रूप से अपंगता की स्थिति में । |
जब तक व्यक्ति कृत्रिम अंग केंद्र में दाखिल रहता है । दर : मजदूरी का 100% । |
-बेरोजगारी भत्ता (राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना ) |
कारखाने के बंद होने, रोजगार की क्षति, छंटनी अथवा गैर-रोजगार श्रम कल्याण योजना) चोट का कारण हुई स्थायी अपंगता के मामले में और रोजगार क्षति से पूर्व कम से कम 3 वर्ष का अंशदान अदा किया गया हो/देय हो । |
अधिकतम 12 माह । दर : मजदूरी का लगभग 50% । |
-कौशल उन्नयन प्रशिक्षण (राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना) |
-वही- |
अल्पावधि के लिए – अधिकत 6 माह तक । |
कर्मचारी बीमा अदालत
राज्य सरकार अधिनियम की धरा 74 के तहत शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थानीय क्षेत्रों के लिए कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन करेगी । कोई भी व्यक्ति जो न्यायिक अधिकारी है अथवा रहा है अथवा जिसने पांच वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो,कर्मचारी बीमा न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए या बनने के लिए योग्य होगा । अधिनियम की धारा ए(2) के तहत कर्मचारी बीमा न्यायालय चिकित्सा बोर्ड/ चिकित्सा अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ सुनवाई करता है ।
बीमाकृत व्यक्ति अथवा निगम अधिनियम अधिनियम की धारा 54 ए के तहत और क.रा.बी.(केंद्रीय) नियम 1950 के नियम 20 बी के तहत कर्मचारी बीमा न्यायालय में अपील कर सकते हैं । यह अपील चिकित्सा बोर्ड/विशेष चिकित्सा बोर्ड अथवा कर्मचारी बीमा न्यायालय,जो भी स्थिति हो,का निर्णय बीमाकृत व्यक्ति अथवा निगम को मिलने की तारीख से 3 महीने के अन्दर एक आवेदन देकर की जा सकती है ।
कर्मचारी बीमा न्यायालय यदि इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदनकर्ता के पास उक्त अवधि के अन्दर आवेदन प्रस्तुत न करने हेतु पर्याप्त कारण है तो तीन महीने कि अवधि के बाद भी आवेदन स्वीकार कर सकता है ।
कर्मचारी बीमा न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करते समय उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदनों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाये गए नियमों में उल्लिखित प्रारूप और तौर तरीकों का पालन किया जायेगा ।
अधिनियम कि धारा 82 के तहत यदि कानून की व्याख्या से सम्बंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हो तो कर्मचारी बीमा न्यायालय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है । यह अपील 60 दिन की समय सीमा के अन्दर की जानी चाहिए ।
कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले :
(1) (ए) क्या कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तात्पर्य से कर्मचारी है या वह कर्मचारी का अंशदान देने के लिए उत्तरदायी है, या
(बी) इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए किसी कर्मचारी की मजदूरी या औसत दैनिक मजदूरी की दर, या
(सी) किसी भी कर्मचारी के लिए नियोक्ता द्वारा देय अंशदान की दर, या
(डी) कोई व्यक्ति किसी कर्मचारी के संबंध में मुख्य नियोक्ता है या था, या
(ई) किसी व्यक्ति का किसी हितलाभ का अधिकार तथा उसकी राशि और अवधि, या
[(ईई) धारा 55-ए के अंतर्गत, आश्रितों के हितलाभ के भुगतान के पुनरावलोकन पर निगम द्वारा दिशा-निर्देश, या]
[(एफ*)]
(जी) अन्य कोई भी मामला, जो मुख्य नियोक्ता और निगम के बीच, या मुख्य नियोक्ता और आसन्न या तात्कालिक नियोक्ता के बीच, या किसी व्यक्ति या निगम के बीच, या किसी कर्मचारी और मुख्य नियोक्ता या आसन्न नियोक्ता के बीच, इस अधिनियम के अंतर्गत अंशदान या हितलाभ या अन्य बकाया देय या वसूली योग्य राशि विवादित हो [**या इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य कोई मामला], संबंधी प्रश्न या विवाद यदि उठता है तो, ऐसे प्रश्न या विवाद, [उपधारा 2-ए एक प्रावधानों के अधीन रहते हुए] कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्णीत किए जाएंगे ।
* 1996 के 44वें अधिनियम के द्वारा उपखण्ड (एफ) हटाया गया (28-1-1968 से प्रभावी)
** 1966 के 44वें अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित (28-1-1968 से प्रभावी)